शुक्रवार, 29 अक्तूबर 2010

आगे-आगे देखिये होता है क्‍या?

समाचार था कि न्‍यायालय ने समलैंगिक संबंधों को मंजूरी देकर समाज को इसे स्‍वीकार करने के लिए बाध्‍य कर दिया और अब एक रिश्‍ते में रहनें अर्थात लिव-इन-रिलेशनशिप पर निर्णय देकर न्‍यायालय ने समाज को पुन: यह सोचने पर विवश कर दिया है कि क्‍या सही है व क्‍या गलत?

निस्‍:संदेह यह एक ऐसा प्रश्‍न है जिस पर विचार किया जाना आवश्‍यक है. हमारे देश के अभिजात्‍य उच्‍च वर्ग या उच्‍च-मध्‍यम वर्ग द्वारा पश्चिमी सभ्‍यता से आए सांस्‍कृतिक आतंकवाद को जिस तरह स्‍वीकार किया जा रहा है उससे भारतीय संस्‍कृति का ह्रास होना निश्चित है. क्‍योंकि अभिजात्‍य उच्‍च वर्ग या उच्‍च-मध्‍यम वर्ग के क्रियाकलापों का अंधानुकरण हमारे देश का मध्‍यम वर्ग व निम्‍न मध्‍यम वर्ग करता है.

इन कृत्‍यों के पक्षधर यह तर्क देंगें कि इन रिश्‍तों को जीने वाले लोग ऐसा केवल अपने घर में करते हैं. इन रिश्‍तों में दोनों साथियों की सहमति होती है । विवाह आदि पर होनेवाला खर्च बचता है. समाज को इससे क्‍या फर्क पड़ता है? तो क्‍या इन रिश्‍तों का पक्ष लेने वाले इन्‍हीं तर्को के साथ स्‍त्री वेश्‍यावृति, कॉलगर्ल आदि जैसे रिश्‍तों का भी समर्थन करेंगें. युरोप के कई देशों में तो ये कानूनी रूप से रोजगार के साधन है । फिर तो इसी तर्ज पर कहना होगा कि विश्‍व के कुछेक देशों में यह स्‍वीकार्य हैं तो हमारे देश में क्‍यों नहीं? अरे भाई, इससें तो देश की बेरोजगारी की समस्‍या अवश्‍य हल हो जाएगी.

मेरे एक मित्र ने न्‍यायालय के इस निर्णय पर टिप्‍पणी करते हुए कहा कि इस तरह क्‍या भविष्‍य में पत्‍नियों या पतियों की अदला-बदली करने अर्थात 'वाईफ स्‍वैपिंग या हस्‍बैंड स्‍वैपिंग' और पुरूष वेश्‍याओं अर्थात 'जिगेलों' को भी समाज मान्‍यता देगा?


लेकिन पहले ही मुकदमों के बोझ से जूझ रहे न्‍यायालय क्‍या इन रिश्‍तों के टूटनें से पैदा होने वाले विवादों का समाधान कर पाएंगें? इन रिश्‍तों से जन्‍में बच्‍चों को उनका हक दिलवा पाएंगें? खुदा-न-खास्‍ता मजे-मजे के लिए इन रिश्‍तों कों अपनानें वालें अगर अपने बच्‍चों को स्‍वीकार करने से ही इंकार कर दें तो उनका पालन-पोषण कौन करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा की शादी के सब्‍ज-बाग दिखा कर बलात्‍कार करने वाले बलात्‍कारी इसे लिव-इन-रिलेशनशिप का नाम दे दें?

गैर-जाति में विवाह की बात पर ही बिदक जानें व 'सम्‍मान की खातिर हत्‍या'तक कर देने वाला समाज बिन ब्‍याह के साथ रहने के इस युवा चोंचलें को कभी स्‍वीकार नहीं कर सकता. अब तो केवल यह देखना शेष रह गया है कि न्‍यायालय और हमारा समाज पश्चिम के इन सांस्‍कृतिक आतंकवादी हमलों को नियति मान कर स्‍वीकार करता जाता है या फिर भारतीय संस्‍कृति के संदर्भों की मिसाइलों से इसका मुँह-तोड़ जबाव देता है.


इसलिए हे गालिब रोता है क्‍या, आगे-आगे देखिये होता है क्‍या?


- अरविन्‍द पारीक

2 टिप्‍पणियां:

  1. समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर रखने का खुलकर विरोध करते हुए अनेक सामाजिक तथा धार्मिक संगठनों ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष दलील दी कि इस तरह की गतिविधियों को अनुमति देने से भयानक हालात बन जाएंगे।

    न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की पीठ के समक्ष संगठनों ने कहा कि समलैंगिक संबंध एक बीमारी है, जिनका उपचार परामर्श और पुनर्वास के जरिए होना चाहिए।

    एक कैथलिक संगठन की ओर से वरिष्ठ वकील राधाकृष्णन ने कहा कि यदि इसे मंजूर किया जाता है तो भारतीय समाज में भयावह हालात बन जाएंगे। संगठनों को इस तरह के लोगों को परामर्श देकर उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों को मंजूरी देना परिवार और विवाह की अवधारणा के खिलाफ है।

    वकील ने कहा कि भारत की अपनी संस्कृति, परंपरा और परिपाटी है। हम दूसरी संस्कृति को नहीं अपना सकते। देश में इन चीजों को लाया जा रहा है। उत्कल क्रिश्चियन काउंसिल तथा एपोस्टोलिक चर्चेस अलायंस समेत अन्य ईसाई संगठनों ने भी दिल्ली उच्च न्यायालय के 2009 के फैसले का विरोध किया जिसमें वयस्कों में आपसी सहमति से निजता के साथ समलैंगिक संबंधों को जायज करार दिया गया था।

    दिल्ली के सामाजिक संगठन क्रांतिकारी मनुवादी मोर्चा ने भी उच्च न्यायालय के फैसले पर विरोध दर्ज कराया। उच्च न्यायालय ने 2009 में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था, जो कि आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध की श्रेणी में थे।

    धारा 377 में समलैंगिक संबंधों को अपराध बताया गया है और इनके लिए उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के अलावा समलैंगिक विरोधी संगठनों की याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। समलैंगिक संबंधों को वैध करार देने की दलील का उच्च न्यायालय में विरोध करने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता बीपी सिंघल ने फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियां अवैध, अनैतिक हैं और भारतीय संस्कृति के खिलाफ हैं।

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  2. तथ्‍यात्‍मक जानकारी देनें के लिए धन्‍यवाद ।

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